मंगलवार को हरियाणा में कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बाइक एजेंडा रखेगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नई आबकारी नीतियों को स्वीकृति दी और साथ ही बैठक में फैसला लिया कि पंचकूला में श्री माता मनसा देवी के मंदिर की आसपास अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुकान नहीं खोली जाएगी। बताते आपको किन मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही किन मुद्दों को मंजूरी दी गई?
कैबिनेट में 22 तरह के एजेंडे रखे गए जिसमें नई आबकारी नीति में राज्य में खुदरा शराब के ठेकों की अधिकतम संख्या की सीमा को 2500 से घटाकर 2400 किया गया।

10 हजार करोड़ होगा पिछले 5 वर्षों का राज्य का आबकारी राजस्व। बोतलों के उपयोग को बंद करने का लक्ष्य साथ ही पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में नई नीति का उद्देश्य 29 फरवरी 2024 के बाद होगा।
गांव में गुरुकुल के आसपास भी दुकानें खोलने की कोई मंजूरी नहीं। एनिमल वेलफेयर के साथ-साथ रिटेल परमिट फीस के लिए फंड जुटा एंगे। सांडर्स फंड सम आपके साथ-साथ पंजाब पुलिस 1934 में हेंडी साइट फंड भी समाप्त किया गया।
बैठक में इस साल 2023 – 24 के लिए नई आबकारी नीति यों को स्वीकृति दी गई।

HSMITC के कर्मचारी जिन्होंने बुजुर्ग अवस्था में पेंशन भी लिए उनका पिछला बकाया 1-10-20 से एरियर के साथ मिलेगा। उन कर्मचारियों में से 1 साल पहले तक की पेंडेंसी बिना ब्याज लेंगे।
कैबिनेट ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने चुनाव में पिछड़ा वर्ग 1 के लिए आरक्षण की सिफारिश की और साथ ही कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर महामहिम राज्यपाल के ऑर्डिनेंस के लिए भेजेंगे।

गांव में ग्राम सचिव की संख्या बढ़ाकर 4,487 किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में मानेसर जुलाना नीलोखेड़ी नांगल चौधरी इसराना छछरौली की मंजूरी इन सभी 6 नए डिवीजन में दी गई।
सभी विभागों बोर्ड निगमों, सहकारी समितियों, विश्वविद्यालय, स्थानीय प्राधिकरण संवैधानिक निकायों सार्वजनिक संस्थानों पर राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित अन्य प्राधिकरण के आंतरिक लेखा की जांच कर सकेगा। निदेशालय।
कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

गॉड ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक को 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने संबंध में दी गई। स्वीकृति 2023 से 2056 तक यह पट्टा शुरू होगा। जमीन पहले तीन टुकड़ों में थी उनको एक साथ 15 एकड़ कर उनको साफ जमीन दी गई।
3500 करोड़ के साथ 20 000 लोगों को मिल सकेगा रोजगार!

उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के दृष्टिगत औद्योगिक कृषि क्षेत्र में औद्योगिक कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस प्रदान करने के संशोधन में दी गई मंजूरी।