हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 20 साल से अधिक उम्र के छात्रों को दसवीं कक्षा में और 22 साल पूरे कर चुके छात्रों को कक्षा 12 में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है. इसके बावजूद, कुछ सरकारी स्कूलों में निर्धारित आयु पार कर चुके छात्रों को प्रवेश देने के बारे में शिक्षा अधिकारियों तक शिकायतें पहुंच चुकी हैं. इस पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा निदेशालय ने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है. निर्धारित आयु सीमा को पार करने वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
हालांकि, कोई भी छात्र हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा आयोजित ओपन स्कूल परीक्षा में शामिल हो सकता है. इसके लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है. इसके विपरीत सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा पाँच वर्ष है
इसी तरह कक्षा 10वीं में प्रवेश के लिए छात्र की अधिकतम आयु 20 वर्ष, 11वीं कक्षा के लिए 21 वर्ष और कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए 22 वर्ष तक होनी चाहिए. इस आयु वर्ग से अधिक उम्र के छात्रों को स्कूलों में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है. हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी पंजीकरण प्रक्रिया के तहत न्यूनतम और अधिकतम आयु के संबंध में सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अधिसूचना जारी करता रहा है.
सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल के प्रधानाचार्यों को बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण करते समय छात्रों की न्यूनतम और अधिकतम आयु को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है. उम्मीदवारों के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी निकाल लें और मूल रिकॉर्ड के साथ उम्मीदवारों के विवरण का मिलान करें, ताकि कोई समस्या न हो.
कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों द्वारा भेजे गए ऑनलाइन के आधार पर शिक्षा बोर्ड द्वारा छात्रों की नामांकन संख्या जारी की जाती है. नामांकन हेतु भरे जाने वाले विवरण में आयु कालम भी निर्धारित किया गया है. नौवीं कक्षा में नामांकन के दौरान विद्यालयों द्वारा भेजी गई विद्यार्थियों की जन्मतिथि उसी आधार पर कक्षा 10वीं के परीक्षा प्रमाण पत्र में जन्म तिथि दर्शाई जाती है.