जब भी जनहित की बात आती है, तो हरियाणा सरकार कई बदलाव करते हुए नजर आती है। इसी प्रकार से अभी सरकारी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया में हरियाणा सरकार ने कुछ जरूरी बदलाव किए है। जिससे कि विद्यार्थियों को काफी राहत मिलने वाली है।
पहले जहां आधार नंबर और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य था, अब उसे अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। बता दे, इससे उन बच्चों को खासतौर पर फायदा होगा जिनके पास यह दस्तावेज किसी न किसी कारण से उपलब्ध नहीं थे।
विशेष कर प्रवासी मजदूर के बच्चे और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले परिवारों के बच्चे जो पहले इन दस्तावेजों के अभाव के कारण स्कूली शिक्षा नहीं ले पाते थे। अब उन्हें भी शिक्षा मिल पाएगी। आपको बता दे, विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने यह नए नियम के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर नई दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।
इसमें यह बताया गया है कि राज्य में प्रवेश उत्सव के तहत नामांकन की प्रक्रिया जारी है। जिसका मुख्य उद्देश्य सुनने ड्रॉप आउट दर प्राप्त करना है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विद्यार्थी को अगर जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो, आंगनबाड़ी, अस्पताल, नर्स या दाई के रजिस्टर से संबंधित रिकार्ड देखकर दाखिला दिया जा सकता है।