पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के 816 पदों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ITI डिप्लोमा धारकों को नियुक्त कर, भरने के आदेश जारी किए गए हैं. बता दे कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिप्लोमा लेने वाले अभ्यर्थियों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. भर्ती पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 24 नवंबर 2021 को अपना फैसला सुनाते हुए KU से डिप्लोमा करने वालों को अयोग्य करार दिया गया था.

हाईकोर्ट ने इस भर्ती को दी हरी झंडी
जिसके बाद मनोज कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए केयू से अयोग्य करार दिए गए, परीक्षार्थियों का दोबारा रिजल्ट घोषित करने की अपील की. इसी बीच केयू से डिप्लोमा करने वाले चयनित आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी थी. इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी हमारे पास 2 वर्ग है जिनमें से एक ऐसा वर्ग है जो केयू से डिप्लोमा करने वालों का है और चयन सूची में उनका नाम है, जबकि दूसरा वर्ग ऐसा है जिनका चयन सूची में नाम नहीं है.

हाई कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप आईटीआई से 2 वर्ष का डिप्लोमा करने वाले आवेदकों को नियुक्ति देकर भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का आदेश जारी किया. बता दें कि यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में लंबित केयू से डिप्लोमा करने वालों की पुनर्विचार याचिका पर निर्भर करेगी.