जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं और उन्हें पालते हैं, उनके लिए ये ख़बर बड़े ही काम की है। क्योंकि अभी हाल ही में पालतू कुत्तों को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। जिसके बाद से कुत्तों को पालने वालों को अतिरिक्त सावधानी से रहने की जरुरत है।
इस नए आदेश के तहत अब से हरियाणा के गुरुग्राम जिले के साइबर सिटी में रहने वाले लोगो को पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। रजिस्ट्रेशन होने पर ही आप कुत्ते को घर से बाहर घुमा सकते हैं, यदि आपने बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ते को घर से बाहर घुमाया तो आपके खिलाफ़ निगमकर्मी कार्रवाई कर सकते है।
इस कार्रवाई के दौरान निगमकर्मी बिना रजिस्ट्रेशन वाले कुत्तों को शेल्टर होम भेज रहे है। इसी कार्रवाई के चलते नगर निगम की टीम ने अभी बीते गुरुवार को विदेशी नशे के ऐसे ही बिना रजिस्ट्रेशन वाले 4 पालतू कुत्तों को शेल्टर होम भेजा है।
जब तक इन कुत्तों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती इन्हें बसई गांव के शेल्टर होम में रखा जाएगा।इसके साथ ही इन कुत्तों के मालिकों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना अभी निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
जिन कुत्तों को नगर निगम की टीम ने जब्त किया है, उनमें
पाकिस्तानी बुली,जर्मन शेफर्ड, मिनी बुली और पिटबुल की प्रजाति शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि छह दिसंबर को गुरुग्राम नगर निगम ने आरडब्ल्यूए को पत्र लिखकर भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की एडवाइजरी का पालन करने के आदेश दिए थे।
एडवाइजरी में कहा गया था कि प्रत्येक पालतू कुत्ते के मालिक को कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और जब वह कुत्ते को सार्वजनिक स्थल पर लेकर जाएंगे तो उनके मुंह पर नेट कैप पहनाना होगा। इसके साथ ही कुत्ते को घुमाने ले जाते वक्त उसके गले में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा मेटल टोकन भी पहनाना होगा।
इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 नवंबर को कुत्तों की 11 प्रजातियों पर स्टे लगा दिया है। कुत्तों की प्रजातियों में अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स, डोगो अर्जेंटीनो, राटविलर, नियापालिटन मेस्टिफ, बोइरबोइल, प्रेसा कनारियो, वोल्फ डाग, बैनडाग, अमेरिकन बुलडाग, फिला ब्रासिलेरो और केन कोरसो प्रजाति शामिल है।