हरियाणा में रहने वाले बीपीएल परिवारो को लिए सरकार नई नई योजनाएं लेकर आती रहतीं हैं। ताकि इस महंगाई के समय में उनको जीवन व्यतीत करने में थोड़ी आसानी हो सकें। इन्हीं योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, इस योजना के तहत सरकार सभी बीपीएल परिवारों को शादी के समय कुछ शगुन देती हैं।

ऐसे में अब जो बीपीएल परिवार इस योजना का लाभ लेना चहाते है, उन्हें विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होगा।
बीते दिन इसी बात की जानकारी देेते हुए हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि,”मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छ: महीने पूरे होने से पहले https://shaadi.edisha.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।”

इसी के साथ प्रवक्ता ने बताया कि,” बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का शगुन दिया जाएगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।”
इतना ही नहीं उन्होंने ये भी बताया कि,”अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा।”
इसी के साथ अगर सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, का नाम बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको भी इस योजना का लाभ देते हुए 51 हजार रुपये का शगुन दिया जाएगा।आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंजीकरण करने के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का लाभ दिया जाएगा।