जैसा कि हम सभी को पता ही है गर्मियां अब शुरू हो गई हैं और अब लोग बिजली का उपयोग ज्यादा करते हैं। अब इस समय पर हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका दिया है।
बता दे राज्य के बिजली वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 52 पैसे प्रति यूनिट ईंधन अधिभार समयोजक(FSA) जोड़ दिया है। कंपनी इन दरों पर 1 अप्रैल से जून 2023 तक वसूली करेगी।
जो उपभोगता हर महीने 200 यूनिट यूज करते है उन्हे इस श्रेणी से बाहर रखा गया है। इसके अलावा किसानों से भी यह दरें नहीं वसूली जाएगी। इसका मतलब यह है कि प्रति महीना 201 यूनिट की खपत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को FSA के रूप में 1 महीने के लिए 100.52 एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा।
FSA का मतलब यह होता है कि अल्पकालीन समझौतों के माध्यम से अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने पर खर्च की गई बिजली वितरण कंपनियों द्वारा राशि की वसूली के लिए प्रभारी किया जाता है।
हरियाणा राज्य में बिजली वितरण की दो प्रमुख कंपनियां उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) है।
इन कंपनियों द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार 47 पैसे प्रति यूनिट FSA निर्धारित किया गया है जबकि 5 पैसा प्रति यूनिट टैक्स लेवी के रूप में बिजली बिलों में जोड़ा गया है। इस तरह उपभोक्ताओं पर 52 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त मार पड़ने जा रही है।