हरियाणा सरकार हमेशा यह प्रयास करते हैं कि किसानों के लिए कम से कम कीमत में कुछ अच्छा उपलब्ध करा सकें। जिस लिए वह कई योजनाएं भी निकालती रहती है।
बता दें कि ,जिन किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया था, ऐसे किसानों को सरकार ने अपने खजाने से मुआवजा देने का ऐलान किया है।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 15 दिन के अंदर नुकसान से प्रभावित जगहों पर स्पेशल गिरदावरी पूरी करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने ऐसे किसानों को भी ₹15000 प्रति एकड़ के हिसार से मुआवजा राशि देने का फैसला किया है।
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प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने कहा है कि मई महीने में किसी भी दिन संबंधित लोगों के खाते में मुआवजे के पैसे भेज दिए जाएंगे।
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बता दे, बे मौसम बरसात, ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होने वाली फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी चलाई है।
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इस योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ की फसलों के लिए किसानों को 2% तथा रबी की फसलों के लिए डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है।
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इसके अलावा बता दे, बागवानी फसलों के बीमा के लिए यह राशि मात्र 5% है। बाकी प्रीमियम का भुगतान 50 – 50% के अनुपात में केंद्र व राज्य सरकारें करती हैं।
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हरियाणा सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि मुआवजा राशि हासिल करने के लिए किसानों को फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल के नुकसान का ब्योरा दर्ज करवाना अनिवार्य है।