हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी।हरियाणा सरकार ने बौनों और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर 2750 रुपए मासिक कर दिया है। बढ़ा हुआ भत्ता 1 अप्रैल से लागू होगा।
बौना भत्ता लेने के लिए पुरुष का कद 3 फीट 8 इंच और महिला का कद 3 फीट 3 इंच या इससे कम होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इन दोनों योजनाओं के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा आने वाले कश्मीरी परिवारों की सहायता राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह प्रति सदस्य की गई है, परन्तु यह राशि प्रति परिवार 6250 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

दोनों श्रेणियों के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। एक अप्रैल से ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेशन और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।
प्रदेश के दिव्यांग बच्चों की सहायता राशि भी 2500 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए मासिक कर दी गई है। यह सहायता एक परिवार को अधिकतम 2 बच्चों तक दी जाएगी। 18 साल तक के स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 2150 रुपए की गई है।
निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 1850 रुपए मासिक कर दी गई है।

प्रदेश के दिव्यांग बच्चों की सहायता राशि भी 2500 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए मासिक कर दी गई है। यह सहायता एक परिवार को अधिकतम 2 बच्चों तक दी जाएगी। 18 साल तक के स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 2150 रुपए की गई है। निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि भी बढ़ाकर 1850 रुपए मासिक कर दी गई है।