हरियाणा वासियों के लिए जरूरी अपडेट है, दरअसल अब हरियाणा में परिवार से अलग फैमिली आईडी बनवानी है तो अलग से ही नया बिजली कनेक्शन भी लेना पड़ेगा।इसके लिए ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर पर ही आवेदन करते समय नया मीटर कनेक्शन नंबर दर्शाना होगा।
पुराने फैमिली आईडी के बिजली मीटर कनेक्शन पर नई फैमिली आईडी नहीं बनेगी। इतना ही नहीं अगर फैमिली आईडी में बिजली बिल में ज्यादा बिल की वजह से आय बढ़ाई दर्शायी गई है तो उसे वापस कम कराने के लिए भी निगम के एसडीओ से करेक्शन रिपोर्ट पोर्टल पर ही ऑनलाइन दर्ज करानी अनिवार्य होगी।

पहले अलग से फैमिली आईडी बनवाने के लिए नया मीटर कनेक्शन की कोई शर्त नहीं थी, मगर अब इसे अनिवार्य किया गया है।ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि संयुक्त परिवार की आमदनी ज्यादा होने की वजह से कई योजनाओं का लाभ लोग नहीं ले पा रहे हैं।

ऐसे में अब लोग भी अलग से अपने परिवार की फैमिली आईडी बनवा रहे हैं। ऐसे मामलों की संख्या बढ़ने के बाद ही अब फैमिली आईडी अलग बनवाने के लिए बिजली मीटर कनेक्शन नंबर भी अनिवार्य किया है। अगर किसी व्यक्ति की फैमिली आईडी में एक से अधिक बिजली बिलों का भुगतान दर्शाया जा रहा है। ऐसा निगम की गलती की वजह से हुआ है तो उसे ठीक कराने के लिए बिजली निगम के संबंधित एसडीओ की करेक्शन रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।

क्योंकि अलग फैमिली के लिए बिजली मीटर लेना आसान नहीं है। निगम की पॉलिसी के अनुसार एक घर में केवल एक ही बिजली मीटर लग सकता है,
वहीं अगर जिन बच्चों की मौत हो चुकी है या फिर माता ने पिता की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली है तो ऐसी सूरत में बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा।ऐसे स्पेशल केस के लिए विशेष अनुमति के बाद ही मामला आगे बढ़ पाएगा।