गांव सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के 3 किलोमीटर के दायरे में अवैध रूप से 20 कॉलोनियां मौजूद है। इन कॉलोनियों में करीब 1000 मकान हैं, इनमें लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है।
अब हरियाणा सरकार की अवैध कॉलोनियों को वैध करवाने के लिए इन कॉलोनियों के निवासियों ने आवेदन किए हैं।टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के सर्वे के मुताबिक पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर जमीन पर अवैध रूप से 102 कॉलोनियां बनाईं गई है। इनमें से 53 कॉलोनियों ने वैध करवाने के लिए आवेदन किया है।
वन मंत्रालय के इस दायरे में प्रतिबंध के आदेश के बाद अब अधिकारी दुविधा में हैं। जल्द इस स्थिति से उच्चाधिकारियों को ज्ञात करवाया जाएगा।सोमवार को भी 22 कॉलोनियों को वैध करने की सिफारिश हरियाणा सरकार को भेजने का फैसला लिया गया।
सभी कॉलोनियों से पहुंचे आवेदन की जांच में ये गया पाया है कि सबसे अधिक 20 कॉलोनियों को वैध करने के आवेदन सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के 3 किमी दायरे में बसे गांवों से आए हैं।
ये था कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में शीत ऋतु में 250 प्रजातियों के 30 हजार से अधिक पक्षी आते हैं। 3 किलोमीटर दायरे में किसी भी तरह का नया निर्माण नहीं किया जाए।
5 किलोमीटर दायरे में ये गांव शामिल है:
इको सेंसटिव जोन के दायरे में सुल्तानपुर, माकडौला, झांझरौला, मोहम्मदपुर, पातली, धानावास, वजीरपुर, ढाणी, रामनगर, शिखवाला, गढ़ी हरसरू, तुगलकपुर, दया बिहार, कालियावास, इकबालपुर, सैदपुर, खेंटावास, हमरपुर, चंदू, ओमनगर, बुढेड़ा, हरसिंहवाली, ढाणी मिर्चीवाली, साढराणा, बरमरीपुर शामिल हैं।