हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों के लिए कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर आती है, जिसे कि उन्हें राहत मिल सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने पानी के बिलों पर लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को महेंद्रगढ़ में जनस्वास्थ्य विभाग के उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के जुर्माना ब्याज को माफ करने का फैसला लिया है।
उपभोक्ताओं को अब सिर्फ बिल भरने होंगे। विभागीय सूत्रों ने बताया कि हर जिले में लगभग 15 से 20,000 ऐसे उपभोक्ता है जिन्होंने पानी का बिल नहीं भरा। प्रत्येक जिले में करीब 25 से 40 करोड़ का बकाया बिल है। विभाग ने बकाया बिलों पर जुर्माना व ब्याज लगाकर बिल भेजा था।
इससे हर उपभोक्ता का 15000 से ₹40000 तक का बिल बन गया था। जैसे ही सीएम को इसके बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने विभाग को इस पर राहत देने के निर्देश दिए। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि उपभोक्ताओं को आप सिर्फ पानी का बकाया बिल भरना होगा।
कोई भी जुर्माना या ब्याज नहीं वसूला जाएगा। पानी के बिल के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ₹20 प्रति माह और सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए ₹40 प्रति माह की दर निर्धारित की है।
मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि एक घर में 15 सालों का हिसाब लगाएं तो निर्धारित दरों के अनुसार अनुसूचित जाति के नागरिकों को अधिकतम ₹3800 और सामान्य श्रेणी के नागरिकों को अधिकतम ₹7600 का भुगतान करना होगा। सरकार ने इसमें काफी सहूलियत दी है।