जैसा की आप सभी को पता ही है की महामारी का दौर एक बार फिर से लौट रहा है। जिसको देखते हुए सरकार सभी को सावधानी बरतने के लिए कह रही है। जिसमें मास्क लगाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक की सारी बातें हैं। अब यह अपनी चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है ,जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने “महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा” की मियाद 28 जनवरी तक बढ़ा दी है। इसमें जो पाबंदी उन्होंने पहले लगाई थी वह 28 जनवरी तक जारी रहेगी।
इसके अलावा भी सरकार ने बहुत सारी नई गाइडलाइंस जारी की है। जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इन गाइडलाइंस में कुछ पाबंदियों से राहत दी गई है और कुछ जो चीजों से पहले राहत थी, उन को पाबंद किया गया तो। आइए जानते हैं क्या-क्या मिली है नई गाइडलाइंस।
जैसा की आप सभी को पता है पहले की गाइडलाइंस में जिम को बिल्कुल बंद करने के लिए कहा गया था, अब नए नोटिफिकेशन के आधार पर जिम 50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दे दी गई है।
इसके अलावा जो शराब की दुकानें पहले 6:00 बजे तक खुलती थी ,अब उनको 10:00 बजे तक खोलने की अनुमति है। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं।
पहले गाइडलाइंस में सार्वजनिक जगहों पर जाने पर रोक लगा दी गई थी। अब इन जगहों पर जैसे अनाज मंडी, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिम, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, सभी अधिकारी बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी व सरकारी बैंकों में जाने की अनुमति दे दी गई है।
आपको बता दे, यहां वही जा सकेंगे जिन्होंने दोनों डोज लगवाई हुई है। इसके अलावा रैली, जनसभा और धरना प्रदर्शन वालों पर पाबंदियां अभी जारी है। किसी भी एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोग अभी जमा नहीं हो सकते। इसके ऊपर भी अभी रोक लगाई गई है।
आपको बता दे, जो भी महामारी के गाइडलाइन आई हैं, उन पर सख्ती से पालन करने के आदेश है। भीड़ भाड़ वाली जगह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशवासियों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी अपील की है।