एनसीआर के सभी शहरों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जप्त करने का आदेश दिया गया हैl 25 मई को हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जारी आदेश में साफ कहा गया है की सड़कों पर अनफिट और अपना समय पूरा कर चुके वाहन अगर दौड़ रहे हैं तो उन्हें तुरंत जप्त कर लिया जाएl
इस आदेश को लेकर हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मीटिंग की प्लानिंग शुरू कर दी हैl हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सूत्रों की माने तो वाहनों को जप्त करने के लिए नए नियम बनाए गए हैंl इसके बाद ट्रांसपोर्ट अधिकारी पुराने वाहनों को जप्त करने की कार्यवाही शुरू करेंगे फरीदाबाद के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने पिछले 1 साल में तकरीबन 70 पुराने वाहनों को जप्त किया हैl

वायु प्रदूषण में फरीदाबाद शहर का नाम देश की टॉप 10 लिस्ट में आता हैl वहीं सड़कों पर दौड़ रहे पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा हैl एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक साफ तौर पर कहा गया हैl कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन सड़क पर नहीं दौड़ सकते हैंl

लेकिन इसके बावजूद शहर में धड़ल्ले से पुराने वाहन दौड़ रहे हैंl ऐसे पुराने वाहनों को जप्त करने के लिए दिल्ली में ₹10000 का चालान और जब तक करने का नियम हैl वही हरियाणा सरकार इस तरह का नियम लाने पर विचार ही कर रही है आज भी शहर में लगभग 5000 पुराने वाहन दौड़ रहे हैंl

एक अधिकारी द्वारा सूचना दी गई कि ₹10000 चालान के साथ जप्त करने की कार्यवाही के लिए नया नोटिफिकेशन किया जा सकता हैl यह सब 2 महीने के अंदर ही होने वाला हैl

ऑल फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान सुरेश शर्मा ने बताया कि जिले में इस समय कुल 45000 कमर्शियल वाहन हैl इनमें से एक हजार वाहन पुराने होते चले जाते हैं इन पुराने वाहनों को या तो सक्रैंप प्लांट में दिया जाता हैl या फिर एनसीआर के बाहर के जिलों में इन गाड़ियों को बेच दिया जाता हैl