अभी कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने एक योजना बनाई थी कि राज्य में कुंवारे लोगों को पेंशन दी जाएगी। जिस से जुड़ी नोटिफिकेशन अब हरियाणा सरकार ने जारी की है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि इस पेंशन को कौन कौन ले सकता है।
नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में 40 से 60 साल तक के लगभग 71000 कुंवारो और विधवा लोगों को हर महीने ₹2750 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। 60 साल के बाद ऑटोमेटिकअली यह पेंशन बुढ़ापा पेंशन में बदल जाएगी।
नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि यह पेंशन लगने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने सरकार को बिना बताए शादी की और पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सरकार ऐसे लोगों से 12 परसेंट ब्याज के साथ पेंशन की रकम लेगी।
इसके अलावा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि तलाकसुदा और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों को यह पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पेंशन ले रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि पेंशन योजना में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए यह ठोस नियम बनाए गए हैं।