अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए वाहन चालकों को एक और टेस्ट से गुजरना होगा। ड्राइवर्स के लिए प्रशासन ने फर्स्ट एड ट्रेनिंग (First Aid Training) लेनी अनिवार्य कर दी है। सभी वाहनों जैसे भारी, हल्के तथा कमर्शल आदि के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वाहन चालकों के लिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग अनिवार्य की है। महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह ट्रेनिंग सेंट जोन ऐम्बुलेंस की ओर से ऑनलाइन कराई जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन से लेकर ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तक की प्रकिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा रही है।
उपयुक्त जितेंद्र यादव ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी भारी, हल्के तथा कॉमर्शियल वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब ड्राइवर को फर्स्ट एड ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य है। महामारी के कारण यह ट्रेनिंग सेंट जॉन एंबुलेंस की ओर से ऑनलाइन दी जा रही है।
उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे बेसिक रोड सेफ्टी तथा फर्स्ट एड ट्रेनिंग अवश्य प्राप्त करें। इसकी प्रकिया पोर्टल https://haryanaredcross.in/ के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा रही है।
बता दें कि फर्स्ट एड ट्रेंनिंग कोर्स कराने का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा तथा प्राथमिक चिकित्सा के संबंध में नागरिकों को अवगत कराना है।
फर्स्ट एड की जानकारी होने के बाद यात्री आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा के माध्यम से किसी जरूरतमंद की सहायता भी कर सकता है। जिसके मद्देनजर प्रदेश के परिवहन आयुक्त की ओर से फर्स्ट एड ट्रेंनिंग को लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति वाहन चलाना चाहता है तो सीखने के लिए उसके पास लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। परमानेंट लाइसेंस देने से पहले व्यक्ति का टेस्ट लिया जाता है। इसके लिए उसकी आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।