हरियाणा के हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए सरकार योजनाएं चला रही है। इसके जरिए खुद का बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को लोन भी मुहैया करा रही है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के सदस्यों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।
इसके तहत निगम द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की सहायता से राज्य के सभी सफाई कर्मचारियों को उनके आश्रित स्वरोजगार हेतु 15 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की ओर से स्वरोजगार के लिए विभिन्न कार्यों जैसे दवाइयों की दुकान, स्टेशनरी/किताबों की दुकान, फर्नीचर अथवा इमारती लकड़ी का कार्य, मुर्गी पालन, आटा चक्की, कम्प्यूटर का कार्य, बैंड बाजा, फोटोग्राफी, ब्यूटी पार्लर, बुटिक, फोटोस्टेट-कम-एसटीडी बूथ, ऑटो रिपेयर, मोबाइल, वाणिज्यिक वाहन जीप (डीजल दस सीटर), कार टैक्सी (डीजल पांच सीटर) तथा आटो (डीजल) के लिए 15 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
ये हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज

उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार का कहना है कि इसके लिए आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक के पास सफाई कर्मचारी अथवा उस पर आश्रित होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो स्थानीय राजस्व अधिकारी/ उप मंडल अधिकारी/ तहसीलदार/ नगर निगम पालिका/ निगम परिषद/ नगर निगम कार्यकारिणी अधिकारी/ सरकारी विभाग के प्रमुख द्वारा जारी किया हो।

हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट फोटो है।