हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों को देने का फैसला किया है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। अंत्योदय की भावना से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को आयुष्मान भारत का लाभ देने का निर्णय लिया है। ऐसे सभी सत्यापित आय वाले परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आय सत्यापन के तीन चरण पहले ही हो चुके हैं। अब इन सत्यापित परिवारों का डेटा आयुष्मान भारत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि वे अपने कार्ड प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना शुरू की गई है। इसके तहत पहले चरण में विशेष अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 90,000 पात्र परिवारों ने फार्म भरे हैं, जिनमें से सहायता प्रदान करने के लिए 37512 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इन मेलों का दूसरा चरण 2 से 17 मार्च तक आयोजित होगा, जिसमें करीब एक लाख परिवारों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा अगले वर्ष भी यह मेले जारी रहेंगे।
23,000 पात्र पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत उपलब्ध आं कड़ों के अनुसार लगभग 23000 लोग वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, जिन्होंने किसी कारणवश इसके लिए आवेदन नहीं किया।
इसलिए अब राज्य सरकार ने इन पात्र पेंशन लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है और उनके घर द्वार पर ही पेंशन का लाभ पहुंचाएगी।
उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र को लागू करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस डेटा के माध्यम से ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है और अब यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि सरकार उन्हें देय लाभों का वितरण सुनिश्चित करें।