हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं (Health Facilities) उपलब्ध करवाने की कडी में एक और कदम बढाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। इससे यह प्रक्रिया और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal Khattar) ने यह पोर्टल का लांच किया। पूर्व प्रक्रिया की विषमताओ को देखते हुए इस प्रकिया को आम जनता के लिए सरल बनाया गया है।
आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है। मुख्यमंत्री राहत कोष (Chief Minister Relief Fund) से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
उन्होंने ने कहा कि अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी (Parivar Pehchan Patra ID) के माध्यम से सरल पोर्टल (Saral Portal) पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकिया को पूर्ण करने के लिए आवेदको को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (Chief Minister Relief Fund) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम (OSD Sudhanshu Gautam) ने पोर्टल की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ज्यों ही आवेदक आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा। त्यों ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास के लॉगिन किया जाएगा।
ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिसों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे। उपायुक्त संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा।
उन्होंने बताया कि हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी और जिसमें चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का निर्णय लिया है।
इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी और प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम सहित एनआईसी के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।