हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में अब सरकारी नौकरियों में आरक्षण (Reservation in Government Jobs in Haryana) खत्म करने का फैसला लिया है। अब हरियाणा (Reservation in Haryana) में पूर्व सैनिकों (ex-servicemen) को सरकारी महकमों (Government Departments) , बोर्ड निगमों, सरकारी संस्थानों (government institutions) में नौकरी के लिए केवल एक ही बार आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही एक्स-सर्विसमैन कोटे से भर्ती हुए कर्मचारियों को आश्रितों को भी आरक्षण (Reservation for ex-service man) नहीं दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने निजी नौकरियों में हरियाणा के निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया था।
हरियाणा सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने सभी को आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई पूर्व सैनिक या उसकी पत्नी कोर्ट में सरकारी नौकरी हेतु उसे किसी अन्य उच्च पद पर नियुक्ति में आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि अभी भी आवेदन के लिए आयु सीमा में छूट का लाभ जारी है।

हरियाणा के मुख्य सचिव ने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई पूर्व सैनिक सेवा में नहीं है या आरक्षण के बगैर भर्ती हुआ है तो उसकी संतान बेटा बेटी मे से किसी एक को पहली नौकरी में एक्स सर्विस कोटा का लाभ प्राप्त होगा।

यदि किसी व्यक्ति ने सैनिक के रूप में नियुक्ति से पहले दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है तो उसे आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि यह नियम केवल सीधी भर्तियों पर ही लागू होगा।

नए नियम के तहत शहीदों के एक परिवारिक सदस्य को नौकरी मिलने पर उसके बच्चों को सामान्य सेवा की नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जाएगा वही बर्खास्त दुर्व्यवहार एवं अन्य कारणों की वजह से और योग घोषित किए गए पूर्व सैनिकों को व उनके बच्चों को नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जाएगा।