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हरियाणा के इन परिवारों को मनोहर सरकार देगी 6 हजार रुपए, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

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आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद कर बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhyamatri Parivar Samridhi Yojana, MMPSY) हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। इसके तहत हरियाणा के सभी EWS (Economic Weaker Section) के लिए दुर्घटना बीमा (Accident Insurance) और हरियाणा के किसानों और असंगठित श्रमिक के लिए सुनिश्चित पेंशन (pension) और पारिवारिक भविष्य निधि सुनिश्चित की गई है।

यह योजना सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों, जिनकी आय ₹ 1.80 लाख तक है और 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले परिवारों के साथ 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यवसायियों को कवर करती है। योजना के तहत कवर किया गया प्रत्येक परिवार प्रति वर्ष ₹6000 के लाभ के लिए पात्र हो जाता है।

इसका उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी हिस्से के भुगतान के लिए किया जाता है। इसमें से, 18-50 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, PMJJBY) के तहत जीवन बीमा के लिए ₹330 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।

18-70 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत दुर्घटना बीमा के लिए प्रति वर्ष 12 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhanmantri fasal Bima yojna, PMFBY) के तहत किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि का भुगतान पात्र किसान परिवारों को किया जाएगा।

योजना के तहत 18-40 वर्ष के पात्र आयु वर्ग के लाभार्थी के लिए 55-200 रुपए प्रति माह की राशि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PradhanMantri Shram Yogi Maandhan Yojana, PMSYMY) या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (PradhanMantri laghu Vyapari Maandhan Yojana, PMLVMY) या प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PradhanMantri Kisan Maan-Dhan Yojana, PMKMY) में पेंशन प्रदान करने के लिए योगदान स्वरूप जमा करवाई जाएगी।

लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए पेंशन विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए।

शेष राशि (सभी सामाजिक सुरक्षा विकल्पों आदि के लिए प्रीमियम/अंशदान की समेकित राशि में कटौती के बाद), यदि कोई हो, पात्र परिवार द्वारा नकद में निकाला जा सकता है या वह विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए परिवार भविष्य निधि फंड (एफपीएफ) में निवेश का विकल्प चुन सकता है। इस विकल्प के तहत, पात्र परिवार को हरियाणा सरकार द्वारा एफपीएफ में किए गए निवेश से रिटर्न मिलेगा।

ऐसे उठाएं योजना का लाभ

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को अपने घर के नजदीक कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा और योजना से संबंधित जानकारी लेने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी (Permanent Resident of Haryana) होना चाहिए। इसके साथ ही लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र (income certificate) भी आवश्यक है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र (family identity card)
  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • राशन कार्ड (Ration Card)
  • बैंक पासबुक की कॉपी (copy of bank passbook)
  • मतदाता पहचान पत्र (voter id card) आदि की एक प्रति भी आवश्यक होगी।

फॉर्म भरते समय प्रत्येक प्रमाण पत्र की एक प्रति कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centre) में जमा करनी होगी। इसके साथ ही बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। इससे सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।

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