हरियाणा में पेट्रोल डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने वाहनों पर सरकार ने रोक लगाने की घोषणा की थी। इसके लिए एक डेडलाइन भी तय की गई थी जिसमें लोग अपने पुराने वाहनों को किसी अन्य राज्य में बेच दे या फिर उस राज्य में वाहन का रजिस्ट्रेशन करवा लें। डेड लाइन के बाद अगर सड़क पर एक भी 10 साल से ज्यादा पुराने वाहन पुलिस ने पकड़े तो उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। अब इस लिस्ट में से एक वाहन को हटा दिया गया है।
बता दें कि बीते सोमवार हरियाणा सरकार की ओर से एक विधेयक पेश किया गया जिसके तहत एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध के नियम से ट्रैक्टर को राहत देने का प्रावधान किया गया है।
यानी अब इस लिस्ट से ट्रैक्टर का नाम है चुका है। अब लोग 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बिना किसी परेशानी के चला सकेंगे। इस बिल को किसानों को राहत देने से जोड़कर देखा जा रहा है।
वर्तमान बजट सत्र में इस बिल पर चर्चा भी की जाएगी। साथ ही इस विधेयक को पेश करते हुए हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह नया बिल पेश किया गया है।
सीएम खट्टर ने भी किया ऐलान
दरअसल इससे पहले प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी 7 मार्च को विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही ट्रैक्टर पर लगे प्रतिबंधों को छूट देने के लिए कानून लाएगी। जिसका फायदा हरियाणा के पुरे किसानों को होगा।