हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों द्वारा दिए गए परमिटों के अनुसार हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश और संचालन करते समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की शैक्षणिक संस्थानों की बसों को मोटर वाहन कर का भुगतान करने के दायित्व से छूट देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे हरियाणा राज्य में अन्य एनसीआर राज्यों की शैक्षणिक संस्थानों की बसों के निर्बाध संचालन में सुविधा होगी।
वर्तमान में, हरियाणा के अतिरिक्त अन्य राज्यों में पंजीकृत सभी मोटर वाहनों द्वारा हरियाणा में प्रवेश और संचालन करने पर निर्दिष्ट दरों के अनुसार मोटर वाहन कर का भुगतान करना आवश्यक है।

मोटर वाहन कर में इस प्रकार की ऐसी छूट को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 29 सितंबर, 2017 को जारी अधिसूचना में संशोधन किया जाना आवश्यक था।

इसलिए उक्त संशोधन किया गया है जिससे स्कूलों को ईज ऑफ बिजनस और छात्रों में ईज ऑफ लिविंग में बढ़ावा देने के तहत जन कल्याण होगा।