लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन लगातार उनको हेलमेट पहनने को के रही है लेकिन कुछ लोग बिना हेलमेट पहने ही बाइक पर सफर करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब प्रशासन काफी सख्त है। अब तक दोपहिया वाहन चलाने पर केवल चालान ही काटा जाता था, लेकिन मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक नया नियम शुरू किया है। इसके तहत ऐसे वाहन चालकों का चालान के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licecnce) भी 3 महीनों के लिए सस्पेंड किया जाएगा। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब सामान्य ई-चालान के अलावा तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) भी निलंबित किया जा सकता है। एक YouTube वीडियो के माध्यम से, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए एक नए SOP की घोषणा की है।
अधिकारियों ने कहा कि बिना हेलमेट पहले दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर न केवल ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होगा बल्कि ऐसे लोगों को यातायात नियमों के बारे में दो घंटे का जागरूकता वीडियो देखना भी अनिवार्य होगा।

पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने अपने फेसबुक लाइव सत्र में घोषणा की थी कि बिना हेलमेट के सवारी करना खतरनाक है और उन्होंने अपराधियों के खिलाफ तेज गति से वाहन चलाने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। चर्चा के बाद, प्राथमिकी दर्ज न करने का निर्णय लिया गया, लेकिन एक एसओपी लागू किया गया।

यातायात पुलिस सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) के साथ समन्वय कर रही है क्योंकि उनके पास लाइसेंस के निलंबन का पावर हैं। “बिना हेलमेट के सवारी करने वाले हर चालान को तुरंत आरटीओ को भेजा जाएगा और वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को अगले तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

डीसीपी (यातायात) राज तिलक रोशन ने कहा कि ऐसे चालकों को नजदीकी ट्रैफिक चौक पर भेजा जाएगा, जहां उसे रक्षात्मक ड्राइविंग और यातायात नियमों पर दो घंटे के वीडियो देखने होंगे। रोशन ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने पिछले महीने बिना हेलमेट सवारियों के 75,000 चालान किए हैं।

ट्रैफिक पुलिस की स्कूलों और कॉलेजों में ट्रैफिक नियमों पर वीडियो दिखाने की भी योजना है क्योंकि अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में किशोर पीड़ित या युवा सवार शामिल होते हैं। रोशन ने एक अलग यूट्यूब वीडियो के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजों के प्रबंधन से इन वीडियो की स्क्रीनिंग और छात्रों को शिक्षित करने और यातायात अनुशासन स्थापित करने के लिए ट्रैफिक चौकी कर्मियों को स्लॉट आवंटित करने की अपील की है।

बता दें कि, फिलहाल इस नियम को केवल मुंबई में ही लागू किया गया है। बहरहाल, राज्य सरकारें सड़क दुर्घटनाओं के साथ-साथ हादसों में होने वाली मौतों पर पर भी लगाम लगाने के लिए प्रयासरत है। किसी भी दोपहिया सवार के लिए हेलमेट एक रक्षा कवच की तरह काम करता है और बहुत से मामलों में इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है।