नेशनल हाईवे पर दुर्घटना का मेन कारण ट्रकों या भारी वाहनों को माना जाता है। इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को लेकर नया नियम लागू किया गया है। सरकार का मानना है कि इस नए नियम से सड़क हादसों में अंकुश लगेगा। ट्रैफिक विंग इस संबंध में स्पेशल निगरानी रखेगा। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर चलने वाले ट्रक अब इस नए नियम के अनुसार ही चलेंगे। इस संबंध में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस प्रमुख और बाकी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। ताकि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने की कवायद के तहत अफसरों पुलिस अधीक्षक को एसपी और सीपी सभी को स्पेशल निगरानी रखने की जरूरत है।
नए आदेशों के अनुसार दिल्ली और बाकी राज्यों की तर्ज पर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर ट्रक को व अन्य भारी वाहनों को पूरी तरह से बाएं और चलने की हिदायत क्यों पर सख्ती से पालन किया जाना है हाईवे पर इन भारी वाहनों को बार-बार लेन बदलने सड़क के बीचो बीच चलने व कहीं पर भी खड़ा कर देने की जगह वजह से आए दिन हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं।
इस संबंध में अधिकारियों के साथ-साथ गृहमंत्री विज तक भी लगातार शिकायतें पहुंच रही थी। इसी के मद्देनजर उन्होंने प्रदेश के सभी अफसरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए और तुरंत प्रभाव से अमल करने के आदेश दिए हैं।
गृहमंत्री ने कहा है कि आमजन की जिंदगी बचाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। जो भी वाहन चालक इन आदेशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
अन्य राज्यों के ट्रैफिक नियमों का किया बारीकी से अध्ययन
हरियाणा के ट्रैफिक से जुड़े अधिकारियों ने दिल्ली समेत अन्य राज्यों के ट्रैफिक नियमों का बारीकी से अध्ययन किया है। जिसके बाद गृहमंत्री विद से निर्देश मिलने के बाद वाहनों को लेकर स्पेशल दिशा निर्देश जारी करने का फैसला लिया गया है। इन दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि प्रदेश वासियों के जान-माल को लेकर पूरी गंभीरता से इन आदेशों का पालन किया जाए।