आपने भी कई बार मिठाई की दुकानों पर दुकानदार को मिठाई लेने से पहले डिब्बा तोलते देखा होगा। इसको लेकर प्रशासन काफी गंभीर है। अब प्रदेश में ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर अब दुकानदार को पांच हजार रुपया तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दुकानदार गत्ते के डिब्बे के साथ मिठाई तौलकर देता है तो आप तुरंत इसकी शिकायत करें। जिला प्रशासन सामानों की घटतौली की शिकायत को लेकर काफी गंभीर है। घटतौली करने वालों के खिलाफ बाट माप विभाग ने कार्यवाही की नई रणनीति बनाई है। बाजार में सामान खासकर मिठाई लेते समय काफी दुकानों पर देखा जाता है कि जितनी महंगी मिठाई होती है, उतना ही डिब्बे का मूल्य लगता है।
यह खेल काफी समय से चल रहा है। खासकर त्योहारों के समय तो मिठाई की मांग बढ़ने पर मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे डिब्बे का वजन अगर 50 से 100 ग्राम है तो ग्राहक को इतनी मिठाई लगभग दो या तीन पीस मिठाई कम मिलती है।
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जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार द्वारा अभियान चलाकर घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है। दुकानदार गत्ते के डिब्बे में या कम सामान देता है तो ग्राहक टोल फ्री नंबर अथवा कार्यालय में सीधे शिकायत कर सकते हैं।
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बाट माप अधिकारी महेंद्र गुप्ता ने बताया कि घरेलू गैस की आपूर्ति से संबंधित शिकायत उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर दर्ज करा सकते हैं। पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी।10 दुकानदारों पर हुई कार्यवाही
10 दुकानदारों पर हुई कार्यवाही
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वर्तमान समय में शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जा रही है। बाट माप अधिकारी महेंद्र गुप्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में डिब्बे सहित मिठाई तौलने पर ही लगभग 10 दुकानों का चालान किया जा चुका है।
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दुकानदार द्वारा मिठाइयों के साथ डिब्बे का वजन नहीं तौला जाना चाहिए। अगर कोई दुकानदार कम तौलता अथवा डिब्बे सहित तौलता है तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। संबंधित के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी।