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अब हरियाणा के शराबी घर पर भी रख सकते हैं शराब, जानिए कितनी बोतल की मिलेगी छूट

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हरियाणा में नई आबकारी नीति पर काम किया जा रहा है। पुरानी आबकारी नीति 11 जून को खत्म होने वाली है। वहीं अब 2022-23 की नई आबकारी नीति के लिए सरकार भी तेजी से काम कर रही है। अब इसके लिए शराब के ठेके अलॉट किए जाने वाले हैं। लेकिन बता दें कि हरियाणा में 22 गाँव ऐसे भी हैं जिनमें शराब के ठेके खुलने की इजाजत नहीं है।

पिछले साल भी इन ग्राम पंचायत में शराब के ठेके नहीं खोले गए थे। दरअसल इन 22 गांवों में ग्राम सभा प्रस्ताव में ही गांवों में ठेके न खुलने की सहमति दी जा चुकी है।

वहीं नई आबकारी नीति में शराब के ज़ोन को भी घटाया जाने वाला है। जिसमें 48 ज़ोन से 25 ज़ोन कर दिए गए हैं। वहीं ज़ोन कम करने के बाद अब ज़ोन में शराब ठेकों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। एक ज़ोन में अब शराब के 4 ठेकों को खोला जा सकता है।

घर पर रख सकते हैं इतना स्टॉक

बता दें कि नई आबकारी नीति को पुरानी आबकारी नीति के समय खत्म होने के बाद ही लागू कर दिया जाएगा। इसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। पिछली बार की तरह 22 गांवों में इस बार भी शराब के ठेके खोलने की इजाजत नहीं होने वाली है।

इन 22 गांवों में ढाणी छतरियां, नांगला, ढाबी कलां, ठरवा, दमकौरा, ढाणी इशर, जांडवाला सोत्तर, खुंबर, भूथन खुर्द, ढाणी सांचला, चंद्रावल, इंदाछोई, चितैन, मानावाली, भट्टू, ढिंगसरा, ढाणी भोजराज, माधुवाना, दिवाना, म्योंदकलां, गदली और बरसीन गाँव शामिल हैं। इसके साथ ही घर पर भी शराब का स्टॉक रखने के लिए नियम बनाए गए हैं।

बता दें कि देशी शराब की 6 बोतल, विदेशी शराब की 12 बोतल, बियर 12, रम 12, वाइन 12 और वोडका की भी सिर्फ 12 बोतलों को रखने की ही अनुमति दी जाएगी। वहीं इस बार 25 ज़ोन के लिए विभाग 80.95 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस रख रहा है। शराबों के ठेकों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की गई है।

सब बैंड खोलने की नहीं मिलेगी इजाजत

बता दें कि नई आबकारी नीति में शहरी क्षेत्रों में सब बैंड को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में उप ठेकों की इजाजत दी गई है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए फीस भी देनी होगी। यदि उस एरिया की आबादी 1 हज़ार या उससे कम है तो फीस 1 लाख 50 हज़ार होगी।

1 हज़ार से ज्यादा आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सब बैंड फीस 3 लाख देनी होगी। वहीं शराब के ठेकों को भी मंदिर, स्कूल व धार्मिक स्थल के 150 मीटर के दायरे में खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए दूरी कम से कम 2 किमी की होनी चाहिए।

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