हरियाणा सरकार गरीब परिवारों के कुछ न कुछ योजनाएं चला रही है। अब हरियाणा में अगर आप अपने जर्जर मकान को बनवाने की सोच रहे हैं तो सरकार इसमें आपकी मदद करेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक योजना भी चलाई है जिसके तहत प्रदेश के सभी BPL परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इस सरकारी योजना का नाम डॉ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. Bhimrao Ambedkar Housing Renovation yojana) है और यह करीब 5 महीने से बंद पड़ी थी। लेकिन अब एक बार फिर से इस योजना के लिए पोर्टल को खोल दिया है।
बता दें कि जर्जर मकान की मरम्मत के लिए बीपीएल कार्ड धारकों और अनुसूचित जाति के लोगों को हरियाणा सरकार की तरफ से 80 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। CSC सेंटर के माध्यम से लाभार्थी योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

ऑनलाइन करवाने के बाद आपको ये फॉर्म जिले के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना है। कोई भी गलत जानकारी न भरें। डॉक्यूमेंट की कॉपी साफ लगाएं, जिससे आवेदक के काम में कोई अड़चन न आए।

पिछले साल नवंबर माह में सरकार ने इस पोर्टल को बंद कर दिया था। लेकिन सरकार ने मई के चौथे सप्ताह में इस पोर्टल को दोबारा से चालू कर दिया है। बीपीएल कार्ड धारक व अनूसूचित जाति के लोग ही इस पोर्टल पर अपना फार्म अप्लाई कर सकता है। अन्य किसी भी जातिवर्ग के लिए यह योजना नहीं है।

बता दें कि पहले मकान मरम्मत के लिए विभाग इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही इसका लाभ देता था। लेकिन फिर बाद में सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के अलावा किसी भी बीपीएल कार्ड धारकों को भी इस योजना में शामिल किया गया।

इससे पहले सरकार मकान मरम्मत के लिए केवल 50 हजार रुपये की राशि देती थी। लेकिन फिर सरकार ने इस राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दिया। फिर से यह पोर्टल खोलकर सरकार ने एक अच्छी पहल की है।
ये हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज ( Important Documents)

हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में फार्म अप्लाई करने के लिए लाभार्थी के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, बैंक की कॉपी जो आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, बिजनी का बिल या फिर पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स, मकान के सामने खड़ा होकर एक फोटो, प्लॉट की रजिस्ट्री या फिर लाल डोरे से संबंधित रिपोर्ट ग्राम पंचायत सचिव द्वारा तस्दीक होनी चाहिए।

मिस्त्री द्वारा मकान का एस्टीमेट व सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। अपना घर होना चाहिए व घर कम से कम 10 साल पुराना होना आवश्यक है।