हरियाणा और एनसीआर से दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रैफिक के नियमों को लेकर कई बड़े फैसले किए गए हैं। ताकि लोगों को सफर में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। दिल्ली सरकार की यह बड़ी और अहम गाइडलाइन इन दिनों हर जगह चर्चा का विषय बन गई है। वाहनों को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं और जो भी इसका उलंघन करेगा ट्रैफिक पुलिस उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी।
बता दें कि अब से दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन सड़कों पर नहीं दिखेंगे। अगर कोई शख्स नियम का उलंघन करता है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में जो वाहन चालक बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ियां चला रहे हैं जल्द से जल्द अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा लें।

आपको बता दें कि इस समय दिल्ली में बहुत से वाहन हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे है। सरकार ने यह नियम सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए ही तैयार किया है। आए दिन हमारे सामने सड़क दुर्घटना की खबरे आती रहती हैं।

वहीं दूसरी तरफ अधिकरियों ने कहा कि इस समय दिल्ली में बिना रेजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनो का प्रचलन बढ़ गया है, जिसकी वजह से अन्य लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब से ऐसे वाहनो के लिए नए नियम बना दिए गए हैं।

अब दिल्ली में बिना रेजिस्ट्रेशन वाले वाहन चलाने पर वाहन चालक को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए अब दिल्ली में बिना रेजिस्ट्रेशन के वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है।
जानें कितना लगेगा जुर्माना?

बता दें कि अब से जो भी वाहन चालक बिना रेजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर चलाएगा उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। नियम लागू होने के बाद भी अगर कोई पहली बार पकड़ा जाता है तो उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

वहीं कोई दूसरी बार पकड़े जाने पर उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। वहीं जुर्माने के साथ-साथ एक साल तक की जेल का भी प्रावधान है। इसलिए अब बिना रेजिस्ट्रेशन वाले वाहन चालक सोच समझ कर दिल्ली की सड़कों पर उतरें।