दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री, इमरान हुसैन ने दिल्ली के सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कार्डधारकों को मई और जून 2021 के दो महीनों के लिए मुफ्त राशन के वितरण की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSCSC) के सीएमडी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और DSCSC के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इमरान हुसैन ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने COVID 19 वायरस के प्रसार के रोकथाम के लिए दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया की इस निर्णय से लगभग 17,78,632 परिवारों के 72,77,995 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा , जिसमें 2,81,006 लाभार्थियों वाले 68,732 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार भी शामिल हैं।

बैठक के दौरान, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि राशन का वितरण सुगम, सुविधाजनक और पारदर्शी तरीके से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि राशन वितरण के दौरान एफपीएस डीलर हर समय सभी कोविड गाइडलाइन्स का पालन करें।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सहायक आयुक्त, खाद्य और आपूर्ति अधिकारी (एफएसओ) और खाद्य और आपूर्ति निरीक्षक (एफएसआई) सहित सभी क्षेत्र अधिकारीयों को सुचारू, आसान और वयवधान मुक्त राशन वितरण सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से एफपीएस की निगरानी और जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने वरिष्ठ अधिकारियों को समय-समय पर औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया।

दिल्ली में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, पीआर और पीआरएस श्रेणी में एनएफएस लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल हैं।

एएवाई श्रेणी के तहत नियमित रूप से पात्रता प्रति घर 25 किलोग्राम गेहूं, 10 किलो चावल प्रति घर और 1 किलो चीनी प्रति घर है। एनएफएस योजना के अंतर्गत गेहूं 2 रूपये प्रति किलो , चावल 3 रूपये प्रति किलो और चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है , जो कि मई 2021 और जून 2021 के महीनों के लिए राशन प्राप्त करते समय एनएफएस लाभार्थियों (एएवाई लाभार्थियों सहित) से नहीं लिया जाएगा।
इसके अलावा, PMGKAY के तहत प्रत्येक पीडीएस लाभार्थी (पीआर, पीआरएस और एएवाई) को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न जिसमें 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल शामिल है , मई 2021 और जून 2021 के महीनों में मुफ्त दिया जायेगा।

इस प्रकार, पीआर और पीआरएस श्रेणी के तहत प्रत्येक लाभार्थी को मई 2021 और जून 2021 के लिए प्रति माह कुल 10 किलो खाद्यान्न यानी 8 किलो गेहूं और 2 किलोग्राम चावल मुफ्त मिलेगा।
प्रत्येक AAY परिवार को मई 2021 और जून 2021 के लिए दोनो महीनों में मुफ्त में 25 किलोग्राम गेहूं और 10 किलो चावल प्रति माह के साथ अतिरिक्त 4 kg गेहूं और 1 kg प्रति माह चावल भी मिलेगा।
खाद्य मंत्री श्री इमरान हुसैन ने बताया कि राशन दुकानें (एफपीएस) सभी सातों दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के खुली हैं। उन्होंने बताया कि राशन लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए सभी फेयर प्राइस शॉप्स के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया है कि मई 2021 और जून 2021 के दो महीनों के लिए राशन कार्ड धारकों को दिए जा रहे खाद्यान्न के लिए उन्हें कुछ भी भुगतान नहीं करना है।
यदि लाभार्थियों को FPS पर राशन मुफ्त में प्राप्त करने में किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे तत्काल निवारण के लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। लाभार्थी संबंधित सहायक आयुक्त, खाद्य आपूर्ति अधिकारी (FSO) या खाद्य आपूर्ति निरीक्षक (FSI) को शिकायत कर सकते हैं। वे हेल्पलाइन नंबर 1967 और पीजीएमएस सहित अन्य शिकायत निवारण पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं।
श्री इमरान हुसैन ने लाभार्थियों से राशन प्राप्त करते समय सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारियों के अलावा सतर्कता समिति के सदस्यों से भी वितरण प्रक्रिया की सक्रियता से निगरानी करने का अनुरोध किया गया है। क्षेत्र के विधायक भी समय-समय पर राशन की दुकानों का निरीक्षण करेंगे ताकि कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सके और निर्बाध राशन वितरण सुनिश्चित किया जा सके। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन विश्वास व्यक्त किया कि मई और जून 2021 के दो महीनों के लिए राशन के मुफ्त वितरण से लाभार्थियों को काफी राहत मिलेगी।