आए दिन कहीं ना कहीं से रोड़ एक्सिडेंट की खबर आती रहतीं हैं। अब ऐसे में इन रोड़ एक्सिडेंट को रोकने और यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा देने के लिए हरियाणा सरकार भी दिल्ली की तरह भारी वाहनों के लिए लेन सिस्टम लागू करेंगी।
क्योंकि सर्दी आने वाली है ऐसे में सड़कों पर कोहरा रहता है। जिस वजह से बहुत ऐक्सिडेंट होते हैं, क्योंकि वाहन चालक सामने कुछ देख नहीं पता हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हरियाणा के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब ट्रैफिक पुलिस सुरक्षा से संबंधी 15 नियम बनाएगी।
बता दें कि इन नियमों को 31 दिसंबर तक बनाकर सरकार को सौंपा जाएगा और ये नियम भी स्थायी होंगे। जब ये नियम सरकार को सौपे जाएंगे, तब सरकार इन पर कानून बनाएगी।
मीडिया से बात करते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि,
“अब हरियाणा में भी राष्ट्रीय और राज्य मार्ग से लेकर एक्सप्रेस वे तक भारी वाहनों के लिए लेन ड्राइविंग अनिवार्य होगी। जो इसका उल्लंघन करेगा, उस वाहन पर
एक्ट- 2019 के तहत चालान किया जाएगा।”
इसी के साथ उन्होंने बताया कि हरियाणा में हर साल करीब
10 से 11 हजार सड़क दुर्घटना के मामले सामने आते हैं, जिसमे से करीब पांच हजार लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल सरकार राज्य में ट्रैफिक पुलिस का अलग काडर बनाने पर विचार कर रही है।