केंद्र सरकार द्वारा नए ट्रैफिक नियमों और जुर्माना/चालान को बढ़ा दिया गया है । अब मोटर व्हीकल एक्ट में कार्यान्वयन के बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर वाहन चालकों को पूर्व की तुलना में जुर्माना कई गुना देना होगा। सड़क पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए ट्रैफिक नियमों को सरकार द्वारा लागू किये गए है। अब लोगों को वाहन चलाते समय नए ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा।
इस नए Motor Vehicle Act 2020 के तहत मानक से कमतर इंजन की गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर 500 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जायेगा जैसे सामान्य नयी धारा 177 के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले 100 रूपये का जुर्माना देना पड़ता था।

लेकिन अब 100 रूपये को बढ़ा कर 500 रूपये कर दिया गया है। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से New Traffic Rules के बारे में सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है। 1989 मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। जो कि 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा।

इन संशोधनों में कई सारे मुख्य बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अब आपको भौतिक दस्तावेजों को हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने सभी दस्तावेज तथा ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख सकते हैं।
यह फैसला डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम में कई और संशोधन किए गए हैं जिसमें से कुछ मुख्य संशोधन कुछ इस प्रकार हैं। लेकिन अब कोरोना काल में वाहन चालकों को और भी सख़्त रहना होगा।

लॉकडाउन के समय यदि आप अपने बीवी बच्चों के साथ बाइक पर निकलते हैं तो आपको भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है तो आपको बाइक पर संभलकर चलने की ज़रूरत है।

स्कूटर एक्टिवा या मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को तीसरी सवारी माना जाएगा नई मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194a के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है।
इसके साथ ही अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको पहली बार में 10 हज़ार रुपये या 6 महीने की जेल हो सकती है। और दूसरी बार ऐसी गलती करने पर 2 साल की जेल और 15 हज़ार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब आपको वाहन चलाते समय अभी और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है।