प्रदेश के मौजूदा हालात को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को यह आदेश दिए हैं कि त्योहारी सीजन में ऐसे बंदोबस्त किए जाएं जिससे लोग महामारी से बचाव करते हुए आसानी से अपनी खरीदारी कर सकें और सुरक्षित रहें। प्रदेश के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
मुख्य सचिव ने विश्वविद्यालयों को पूर्ण उपस्तिथि के साथ खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन को महामारी से बचाव की लिए सभी प्रोटोकॉल्स की अनुपालना करने को कहा है।
मुख्य सचिव ने आगे कहा कि हॉस्टल में रहने वाले सभी विद्यार्थी पूरी तरह से वैक्सिनेटेड होने चाहिए। वैक्सीन की दोनों डोज उनके लिए अनिवार्य है।
त्योहारों के सीजन में लोगों को परेशान करना नहीं है उद्देश्य
त्योहारी सीजन को लेकर उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह त्योहारों का सीजन है और इस दौरान लोग खरीदारी के लिए बाजारों में निकलेंगे जिससे वहां भीड़ बढ़ेगी। किसी का भी उद्देश्य दुकानदारों और खरीदारों को परेशान करना नहीं होना चाहिए।
साथ ही जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों व दुकानदारों को जागरूक करे तथा उन्हें महामारी से बचाव के नियमों की जानकारी दे।
यह हैं सरकार की नई गाइडलाइंस
- हफ्ते के सातों दिन, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा।
- महामारी की गाइडलाइंस के तहत पहले की तरह ही सभी दुकानें खुलेंगी।
- स्विमिंग पूल को भी खोलने की मिली अनुमति।
- स्विमिंग पूल में पूरी तरह से वैक्सिनेटेड लोगों को ही मिलेगी एंट्री।
- रेस्तरां, बार और क्लब रात 11 बजे तक खुल रहे हैं।
लोगों ने की थी संख्या बढ़ाने की मांग
बता दें कि लोगों ने प्रदेश सरकार से यह संख्या बढ़ने की भी मांग की थी लेकिन सरकार के आदेश पहले की तरह ही जारी रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित की जा सकेंगी। महामारी की तीसरी लहर का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।