हरियाणा सरकार ने एक्सग्रेसिया के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मृतक सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान राशि एक लाख रूपए देने के लिए संबंधित विभाग के मुखिया को अधिकृत कर दिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने 2 अगस्त 2019 को प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक्सग्रेसिया पॉलिसी लागू की थी।

जिसमें ‘एक्सग्रेसिया रूल्स 2019, रूल 16 (एक्सग्रेसिया ग्रांट)’ के अंतर्गत मृतक कर्मचारी के परिवार को 15 दिनों के अंदर-अंदर एक लाख रूपए एकमुश्त अनुग्रहपूर्वक अनुदान देने का प्रावधान किया गया था ताकि परिवार के सदस्य तात्कालिक जरूरतों को पूरा सकें।

राज्य सरकार ने आज इस मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा है कि यह अनुग्रह राशि जारी करने के लिए विभाग का मुखिया सक्षम प्राधिकारी होगा।
