मुख्य सचिव कार्यालय ने हरियाणा के गैर सरकारी व वाइस चेयरमैन के मासिक यात्रा भत्ते के नियम-शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। अब से इनकी निजी कार सरकारी खर्च पर नहीं दौड़ेंगी। अब पांच हजार किलोमीटर तक की यात्रा को ही सरकारी माना जाएगा, जैसे ही गाड़ी इस सीमा से ऊपर निकलेगी, आगे की यात्रा निजी मानी जाएगी। इसका कोई भी खर्च सरकार नहीं उठाएगी।
मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों व प्रधान सचिवों को सोमवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिए।

सार्वजनिक उपक्रमों, संवैधानिक आयोग व निकायों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।
गैर सरकारी चेयरमैन व वाइस चेयरमैन को सरकारी स्तर पर वाहन के साथ मुख्यालय स्तर व अन्य जगह यात्रा करने के लिए एक चालक भी मिलता है। अगर वे निजी कार में यात्रा करते हैं, तो हर माह दो हजार किलोमीटर यात्रा करने पर 20 रुपये प्रति किलोमीटर माइलेज भत्ते के हिसाब से 40 हजार रुपये मिलेंगे।

2000 से 5000 किलोमीटर तक यात्रा करने पर 16.75 रुपये प्रति किलोमीटर माइलेज भत्ते के साथ प्रति माह 50,250 रुपये दिए जाएंगे।

अगर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मुख्यालय स्तर या प्रदेश में अन्य जगह यात्रा करते हैं और यह पांच हजार किलोमीटर से अधिक होती है, तो उसे निजी माना जाएगा। सरकार पांच हजार किलोमीटर तक ही राशि ही प्रदान करेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।