मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हमने निर्णय लिया है कि आज हरियाणा दिवस से राज्य के सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) और सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्येक जिले में संपत्ति के हस्तांतरण आदि के दस्तावेजों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किए जाएंगे।
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार भी संयुक्त उप-पंजीयक बने रहेंगे।

यह महत्वपूर्ण कदम आम जनता, विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण जनता को इन सभी अधिकारियों के कार्यालयों में जाकर संपत्ति के हस्तांतरण व पंजीकरण के काम करवाने की सुविधा प्रदान करता है।

जिस सम्पत्ति का काम करवाना है वह संबंधित जिले की सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर स्थित होनी चाहिए। संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी उसी जिले से सम्बन्धित होने चाहिए ।

अधिक अधिकारियों के पास ऐसी शक्तियां होने से लोगों को अपना काम करवाने में आसानी होगी, क्योंकि यदि कोई अधिकारी दौरे पर होने के कारण कार्यालय में उपलब्ध नहीं होगा तो लोग दूसरे अधिकारी से काम करवा सकेंगे।