असंगठित मजदूरों के उत्थान और कल्याण के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे असंगठित क्षेत्र में आने वाले मजदूरों व कर्मचारियों का पंजीकरण जरूर करवाएं।
पंजीकरण प्रक्रिया बेहद सरल है, जिसके लिए कामगार नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) एवं अटल सेवा केंद्रों में जाकर निशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड व बैंक अकाउंट पासबुक और मोबाईल नंबर की आवश्यकता है।

उन्होंने बताया कि कामगार-श्रमिक-मजदूर-स्व रोजगारियों की विभिन्न श्रेणियों में आने वाले मजदूर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं।

इनमें निर्माण श्रमिक, खेतीहर मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर, बढ़ई, प्रवासी मजदूर, मनरेगा वर्कर, ऑटो चालक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर व हेल्पर, घरेलू कामगार, दूध बेचने वाले, बिजली मिस्त्री, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, कारीगर, बुनकर, पलंबर व अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले असंगठित कामगारों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले कई विशेष लाभ मिलेंगे। पंजीकृत कामगारों का ई-श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार्य रहेगा, पीएमएसबीवाई के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज मिलेगा।

विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों का वितरण ई-श्रम के द्वारा किया जायेगा। आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केंद्र व राज्य सरकारों से मदद मिलना आसान होगा तथा दुर्घटना से हुई मृत्यु अथवा स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर दो लाख रुपए व आंशिक दिव्यांग होने पर एक लाख रुपए की अनुदान राशि प्राप्त होगी।