हरियाणा सरकार ने ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाली महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत उन महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ किया जाएगा जो 31 मार्च, 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एकमुश्त या किस्तों में 2 दिसम्बर, 2021 से पहली जून, 2022 तक कर देंगी।
निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि महिला को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा।
![](https://i0.wp.com/haryanawale.com/wp-content/uploads/2021/12/1600x960_791783-loans-1024x614.jpg?resize=696%2C417&ssl=1)
इस स्कीम की समय सीमा छः महीने यानि 2 दिसंबर, 2021 से पहली जून, 2022 तक है। इसके बाद स्कीम की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
![](https://i0.wp.com/haryanawale.com/wp-content/uploads/2021/12/navbharat-times-2.jpg?resize=540%2C405&ssl=1)
उन्होंने बताया कि महिला ऋणियों के उत्तराधिकारियों या जमानतदारों को चाहिए कि वे इस अनूठी योजना के तहत अपने समस्त बकाया मूलधन ऋण की पहली जून, 2022 तक पूर्ण अदायगी कर शत-प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ उठाएं।
![](https://i0.wp.com/haryanawale.com/wp-content/uploads/2021/12/loan-text-written-on-wooden-block-with-stacked-coins-955530262-08c17c0eb3634e6daf780bdd9ac1d194-1024x678.jpg?resize=696%2C461&ssl=1)
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला कार्यालय या मुख्यालय पर संपर्क किया जा सकता है।