राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसकी मदद से गरीबों को सरकारी राशन की दुकानों से सस्ते में और कभी-कभी मुफ्त में राशन मिलता है। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आवेदन करने के लिए आप अपने राज्य के फूड पोर्टल पर जाकर Online apply कर सकते हैं।

जैसे यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx वेबसाइट पर जाने की जरूरत है. यहां से आपको कार्ड का फॉर्म डाउनलोड करना होगा। राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई आईडी देने की जरुरत है।

आपको बता दे कि करने के बाद आपको 5 से 45 रुपये तक फीस जमा करनी होगी. फॉर्म सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। वेरिफिकेशन 30 दिनों के अंदर पूरी होती है। जांच सही पाए जाने पर 30 दिन के अंदर राशन कार्ड जारी हो जाता है। वहीं भारत में आम तौर पर तीन प्रकार से राशन कार्ड बनते हैं।

गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोगों को एपीएल, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए बीपीएल और सबसे गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय। राज्य सरकारें अपने नागरिकों को राशन कार्ड जारी करती हैं, जो एक पहचान पत्र का भी काम करता है। राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है।

गरीबी रेखा से नीचे या अंत्योदय योजना का राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं। भारत सरकार के फूड सिक्योरिटी एक्ट नए राशन कार्ड बनाने के लिए कुछ शर्त बनाए गए हैं।