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इस तारीख से हरियाणा में बैन होगी प्लास्टिक की चीजें, उल्लंघन करने पर लगेगा 25000 से अधिक का जुर्माना

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प्रदुषण का एक कारण प्लास्टिक भी है। सबसे ज्यादा खतरनाक प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक है क्योंकि इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। इससे प्रदुषण वायु प्रदुषण, जल प्रदुषण दोनो होता है। कंपनियों ने निकलने वाले धुएं या कचरे में यह प्लास्टिक भी होता है। इससे हमारा पर्यावरण जहरीला होता जा रहा है। केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की दिशा में कड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में प्लास्टिक की चीजें बैन होने वाली हैं। इस बार CPCB द्वारा न केवल सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं बल्कि इसके उत्पादन, भंडारण और वितरण पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

इसके साथ ही राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे पुराने निर्माताओं के लाइसेंस रद्द करें और नए निर्माताओं को भी कोई NOC जारी नहीं की जाएं। इसके साथ ही भंडारण करने वाले व्यवसायियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 30 जून से पहले अपना स्टॉक खत्म कर लें।

प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्मोकोल।

प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसी कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर तथा चीनी घोलने वाले स्टरर।

जुर्माने का प्रावधान

पॉलिथीन जुर्माना

  • 100 ग्राम तक 500
  • 101 से 500 ग्राम तक 1500
  • 501 ग्राम 1 किलो तक 3000
  • 1 किलो से 5 किलो तक 10000
  • 5 किलो से 10 किलो तक 20000
  • 10 किलो अधिक 25000

रोक लगाने की वजह

  • सिंगल यूज प्लास्टिक न आसानी से नष्ट होता है, न रिसाइकिल होता हैं और इस प्लास्टिक के नैनो कण घुलकर पानी और भूमि को प्रदूषित करते हैं।
  • जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा नालों और सीवरों को चोक करने का काम करते हैं।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन

प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दिनेश यादव ने बताया कि एक जुलाई से पाबंदी शुरू होने के बाद इस तरह के उत्पाद न तो प्रयोग किए जा सकेंगे और ना ही बनाए जा सकेंगे।

सीपीसीबी ने सभी उत्पादकों, स्टाकिस्ट, दुकानदारों, ई-कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कांप्लेक्स, अस्पताल व अन्य संस्थानों व आम लोगों को इन आइटमों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही है।

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