हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना को आचार संहिता का उल्लंघन करनें के मामले में बुधवार को जेल की सजा सुनाई गई। जिसके बाद गुरुवार को उन्हें करीब 24 घंटे जेल में रखने के बाद मुरैना की एक कोर्ट ने जमानत देकर रिहा कर दिया।

जानकारी के लिए बता दें कि मुरैना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार जब किया, जब कोर्ट में बुधवार को उनकी ज़मानत की याचिका को खारिज कर दिया। 24 घंटे जेल में बिताने के बाद कोर्ट में दुबारा गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
इसी के साथ बता दें कि ये आचार संहिता उल्लंघन का केस उन पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ। जब उन्होंने चुनावी सभा धार्मिक स्थल पर आयोजित की थी।
इस वजह से उन पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया, क्योंकि उन्होंने बिना किसी की अनुमति के धार्मिक स्थल करह धाम पर चुनावी सभा का अयोजन किया था।

जिसके बाद आचार संहिता के उल्लंघन की मामले को लेकर उनके खिलाफ नूराबाद थाने में केस दर्ज किया गया था। थाने में केस दर्ज होने के बाद जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने करतार सिंह भड़ाना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, लेकिन वे उस वक्त कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसलिए अब वह इसी मामले में बुधवार को कोर्ट में पेश हुए थे।
उनकी लापहरवाही,अदालत में पहले पेश नहीं होने की वजह से और मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बुधवार को जमानत नहीं मिल पाई थी।इसके अलावा भी उनके खिलाफ़ फरीदाबाद में धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के मामले में भी केस दर्ज हैं। इसी के साथ 2019 में लोकसभा के चुनाव में हेलीकॉप्टर से प्रचार करनें की वजह से भी करतार सिंह भड़ाना सुर्खियों में आए थे।