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जल्द होने वाला है बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण, विभाग की यह टीम पहुंचेगी आपके घर

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य दिसंबर माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। बिलिंग, वोल्टेज़, मीटरिंग आदि से सम्बंधित शिकायतें शामिल हैं इसके अलावा हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना करना भी शामिल हैं। बिजली चोरी आदि से संबंधित मामलों में आरोपित को सजा भी दी जाएगी।

ऑपरेशन सर्कल की टीम प्रदेश के लगभग सभी जिलों का दौरा करेगी। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा और आरोपितों को दंड दिया जाएगा।

निगम के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य 3 दिसंबर को ऑप्रेशन सर्कल कैथल, 6 दिसंबर को ऑप्रेशन सर्कल पानीपत, 8 दिसंबर को ऑप्रेशन सर्कल यमुनानगर, 10 दिसंबर को ऑप्रेशन सर्कल झज्जर, 13 दिसंबर को ऑप्रेशन सर्कल सोनीपत और 15 दिसंबर को ऑप्रेशन सर्कल करनाल में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सी.जी.आर.एफ. टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे।

इसी प्रकार, 17 दिसंबर को ऑप्रेशन सर्कल कुरुक्षेत्र, 20 दिसंबर को ऑप्रेशन सर्कल अंबाला, 22 दिसंबर को ऑप्रेशन सर्कल पंचकूला, 24 दिसंबर को ऑप्रेशन सर्कल रोहतक, 27 दिसंबर को ऑप्रेशन डिविजन, शाहबाद (कुरुक्षेत्र) और 29 दिसंबर को ऑप्रेशन सिटी सब-डिविजन घरौंडा (करनाल) में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सी.जी.आर.एफ. टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दौरे को छोड़कर कार्यालय आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण सीजीआरएफ मुख्यालय पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

उन्होंने बताया कि मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज़, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

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