Categories: कुछ भी

इस योजना के तहत हरियाणा की बेटियों को मिलेगा 71000 का शगुन, ऐसे करें आवेदन

हरियाणा की बेटियों का पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्च प्रदेश सरकार स्वयं उठा रही है। बेटियों के लिए राज्य में कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। महिलाओं को सशक्त और शिक्षित बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ महिलाएं बखूबी उठा रही हैं। मुख्यमंत्री की सोच है कि महिलाओं को समाज में समान अवसर मिलें और वे आत्मविश्वास व सम्मान के साथ आगे बढ़ें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा बेटी की शादी में सहयोग के लिए माता-पिता को आर्थिक मदद दी जाती है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवाओं/निराश्रित महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करती है। योजना के तहत 71 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है।

योजना के तहत, सरकार विधवाओं/निराश्रित महिलाओं और अनाथ बालिकाओं (गरीबी रेखा से नीचे और जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है) को 51 हजार का शगुन देती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, डीटी और टपरीवास समुदाय के परिवार को 71 हजार रुपये का शगुन मिलता है।

इनको मिलेगा लाभ

  • हरियाणा में विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और अनाथ लड़कियों (जिनके परिवार की आय एक लाख रुपये से कम है) को 51 हजार मिलेगा।
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के परिवारों को 71 हजार रुपये का शगुन दिया जाता है।
  • जिन महिला खिलाड़ियों की पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है उन्हें 31 हजार रुपये दिए जाते हैं।
  • दिव्यांगजनों के सामूहिक विवाह और विवाह के लिए 51,000 रुपये।
  • अगर पति-पत्नी में से कोई एक विकलांग है तो 31 हजार रुपये और दोनों विकलांग हैं तो 51 हजार रुपये का शगुन दिया जाता है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • स्कूल की मार्कशीट
  • जाति प्रमाण पत्र
  • परिवार का राशन कार्ड
  • माता-पिता का बैंक पासबुक
  • आधार कार्ड
  • निवास
  • प्रमाण पत्र
  • बीपीएल नंबर का विवरण

आपको बता दें कि इस योजना के लिए निवास पत्र होना सबसे अहम है। अगर यह नहीं होगा तो आपका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।

ऐसे करें आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं और जरूरी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए अनुदान के लिए आवेदन करें। इस योजना के लिए शादी से पहले या शादी के बाद भी आवेदन किया जा सकता है। हालांकि शादी के तीन माह बाद मिलने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हरियाणा में 71,000 रूपये, दिल्ली में 30,000 रूपये, पंजाब में 51,000 और यूपी में भी 51,000 दी जाती है। सबसे कम दिल्ली में राशि मिलती है।

Rajni Thakur

Recent Posts

Faridabad के DPSG School ने आयोजित किया DPSG Cup, 4000 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

हरियाणा को खिलाड़ियों की भूमि कहा जाता है। देश में सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के…

22 hours ago

अगर देश को बचाना है तो भाजपा को वोट दें:  Faridabad भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर

आप सभी जानते ही हैं अब चुनाव का विगुल बज चुका है।  सभी पार्टियों ने…

2 days ago

Haryana के टैक्सी चालक के बेटे ने Clear किया UPSC Exam, पिता का सपना हुआ पूरा

भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी परीक्षा होती है। जिसमें लोगों को…

2 weeks ago

अब Haryana के इन रूटों पर वंदे भारत समेत कई ट्रेनें दौड़ेंगी 130 की स्पीड से, सफर होगा आसान

हरियाणा सरकार जनता के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करती रहती है। जिससे कि…

4 months ago