नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले सभी टोल प्लाजा के आसपास के लोगों की “पास-सुविधा” के लिए अब करीब 20 किलोमीटर का दायरा घोषित किया गया है जो कि पहले दस किलोमीटर तक हुआ करता था। नये नियम के अनुसार सुविधा का लाभ लेने वाले पात्र लोगों के जल्द “पास” बना दिए जाएंगे ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नई दिल्ली में गुरुग्राम-सोहना एक्सप्रेसवे पर टोल के मुद्दे को लेकर ग्रामीणों व एनएचएआई अधिकारियों के साथ हुई बैठक के उपरांत पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने एनएचएआई अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
डिप्टी सीएम ने कहा कि नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा क्षेत्र के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए 315 रुपये में पास बनाने का एनएचएआई का नया नियम आया है।
उन्होंने कहा कि यह नियम पहले पांच और फिर 10 किलोमीटर दायरे का हुआ करता था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 20 किलोमीटर कर दी गई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नये नियम के अनुसार तय समय में प्रदेशवासियों के “पास” बनाकर यह सुविधा मुहैया करवा दी जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनके संज्ञान में कल गुरुग्राम-सोहना एक्सप्रेसवे टोल का विषय आया था और इस विषय को लेकर आज एनएचएआई के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है जिसमें NHAI और PWD के अधिकारी शामिल है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि यह कमेटी कल मौके पर जाकर समीक्षा करेगी।
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