जो लोग नाईट पार्टी करने के शौकीन हैउन लोगों को हरियाणा की सरकार में एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। क्योंकि अब से रात के समय में हरियाणा के पंचकूला जिले के किसी भी होटल, रेस्टोरेंट और बार में खाना या शराब नहीं परोसी जाएगी।
क्योंकि कुछ लोग रात के समय में होटल,रेस्टोरेंट में जाकर नाइट पार्टी के नाम पर खाते और शराब पीते हैं। फिर वही शराब के नशे में धुत होकर ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। जिससे वहां के स्टाफ के साथ-साथ दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है।
अब ऐसे लोगों के व्यवहार पर रोक लगाने और जिले में शांति, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने जिलाधीश महावीर कौशिक ने 11 जनवरी 2023 तक जिले के प्रत्येक होटल, रेस्टोरेंट को मध्य रात्रि 12:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक पार्टियों के आयोजन पर पाबंदी के आदेश दिए है।
इसी के साथ जिलाधीश ने सभी होटल, बार, ढाबा के बाहर CCTV लगाने के दिए आदेश है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल होटल में ठहरने वाले लोगों के लिए रूम सर्विस की छूट दी गई है।जिलाधीश के आदेश अनुसार मध्यरात्रि 12:00 बजे के बाद कोई भी इनडोर या आउटडोर पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी।
आपको बता दें कि यह फैसला एक घटना के सामने आने के बाद लिया गया है। दरअसल इस घटना में करीब रात के
1:30 बजे शराब के नशे में धुत व्यक्तियों ने होटल में झगड़ा कर दिया था।
जब इस मामले की सुनवाई पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हुई तो कोर्ट ने होटल, बार, ढाबा और रेस्तरा में पार्टियों पर रोक के आदेश जारी कर दिए।यदि इस आदेश के बाद भी कोई व्यक्ति रात के समय में पार्टी करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
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