प्रदेश सरकार द्वारा नौकरियों में आरक्षण के नए कानून बनाए गए हैं। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में सरकार ने 75 फीसदी आरक्षण के कानून के नियम-शर्तों में बड़ा बदलाव किया है। युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा।
बीच का रास्ता निकालते हुए सरकार ने 50 हजार रुपये तक की नौकरियों में आरक्षण देने के स्लैब को बदल दिया है।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की है कि निजी कंपनियां 30 हजार रुपये तक की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने को तैयार हैं। उनसे सहमति बनने के बाद ही 15 अक्टूबर से आरक्षण कानून को लागू कर दिया गया।
15 जनवरी तक कंपनियां अपने कर्मचारियों का पंजीकरण कर सरकार को श्रम विभाग के पोर्टल बताएंगी कि उनके यहां कितने पद खाली हैं? और वे अपने यहां कितने युवाओं को नौकरी दे सकती हैं?
दुष्यंत ने आगे कहा कि यह जजपा का चुनावी वायदा भी था। इससे प्रदेश के कुशल, अर्धकुशल व अकुशल युवाओं को अपने ही प्रदेश में अच्छा रोजगार मिलेगा।
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