हरियाणा सरकार ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा गठित ‘हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजिज फैसिलीटेशन काऊंसिल’ के सदस्यों की नियुक्ति व उनके कार्यों से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यह काऊंसिल सरकार ने राज्य के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की अपने खरीददारों से विलंबित भुगतान की वसूली की सुविधा के लिए गठित की गई है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त काऊंसिल में अध्यक्ष के तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, हरियाणा से ही किसी ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो निदेशक के पद से नीचे का न हो।
इनके अलावा, एक सदस्य को वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया जाएगा जो कि हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के कार्यालय से श्रेणी-क से नीचे का न हो। इसी प्रकार, एक सदस्य न्याय प्रशासन विभाग, हरियाणा से नियुक्त कोई अधिकारी, जो उप जिला न्यायवादी की पदवी से नीचे का न हो।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि काऊंसिल में राज्य सरकार द्वारा एक गैर-सरकारी सदस्य की नियुक्ति की जाएगी जो सूक्ष्म और लघु औद्योगिक संघ का प्रधान या उसका प्रतिनिधि जो महासचिव के पद से नीचे न हो।
एक सदस्य सचिव भी नियुक्त किए जाएंगे जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, हरियाणा से संयुक्त निदेशक के पद से नीचे का न हो।
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