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हरियाणा सरकार ने सख्त की पाबंदियां, फिर मंडरा रहा लॉकडाउन का डर

हरियाणा में महामारी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। महामारी के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पाबंदीयों को सख्त कर दिया है। सरकार ने कुछ समय पहले नागरिकों को महामारी की गाइडलाइन में जो छूट दी थी लेकिन अब सरकार ने उसे खत्म कर दिया है। इसके साथ ही पाबंदियों का दायरा भी बढ़ा दिया है। नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद पहले से भी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। जिसके तहत स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय आदि को बंद कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने यह साफ कर दिया है कि महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है।

यह हैं नई पाबंदियां

हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में अब नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। जिसके तहत पाबंदियों का दायरा भी बढ़ा दिया गया है।

  • हरियाणा में विश्वविद्यालयों में कक्षाएं अब बंद कर दी गई है।
  • हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं ली जाएंगी।
  • विश्वविद्यालयों में हॉस्टल अभी खुले रहेंगे।
  • हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय में फिजिकल क्लास नहीं लगेगी।
  • राज्य में बाजार और शॉपिंग मॉल केवल 5:00 बजे तक खुले रहेंगे। इसके बाद पूरा बाजार बंद हो जाएगा।
  • हरियाणा के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है।
  • अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में केवल 50 लोगों को अनुमति दी गई है।
  • हरियाणा में शादी में केवल 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति है।
  • वहीं राज्य की सभी शराब की दुकानें 5:00 बजे के बाद बंद हो जाएगी।
  • कॉलेज के हॉस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों को महामारी की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • हरियाणा में रात 11:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
  • राज्य में सभी दवाई, दूध और किराना की दुकान शाम 5:00 बजे के बाद नहीं खुलेगी।
  • हरियाणा के अंबाला जिले में सिनेमा हॉल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

इन स्थानों पर नो वैक्सीन-नो सर्विस

हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने महामारी के खतरे को देखते हुए नियम काफी सख्त कर दिए हैं। हरियाणा में अब बिना वैक्सीन लगवाए सभी धार्मिक स्थान, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, गैस सिलेंडर, गोदाम, एजेंसी, शुगर मिल, मिल्क बूथ, राशन दुकान, सरकारी व निजी बैंक, पार्क, योग कक्षाएं, जिम, फिटनेस सेंटर, ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन इत्यादि स्थान पर बिना वैक्सीन लगवाए नहीं जा सकते हैं।

वैक्सीनेशन की कॉपी रखें साथ

प्रदेश सरकार ने अब नए साल से नो वैक्सीन नो एंट्री को लागू कर दी है। इसके बाद सभी सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को देखने के बाद उन्हें एंट्री दी जा रही है। सभी लोगों को अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर अपने पास रख लेनी चाहिए।

हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर पहली डोज के साथ-साथ दूसरी रोज का सर्टिफिकेट भी चेक किया जाएगा। अगर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसके कीपैड (बटन वाला) फोन में टेक्स्ट मैसेज देखा जाएगा। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी वैक्सीनेशन की डिटेल चेक की जा सकती है।

नियमों का करें सख्ती से पालन

प्रदेश सरकार ने सभी से आग्रह भी किया है कि महामारी की गाइडलाइन का पालन करें। इन दिशा-निर्देशों को महामारी से बचाव के लिए जारी किया गया है। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रदेश सरकार पाबंदियों को और भी ज्यादा सख्त कर सकती है।

Rajni Thakur

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