पंचायत चुनावों की बाट जोह रहे उम्मीदवारों के लिए बुधवार का दिन राहत लेकर आया है। बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को मंजूरी दे दी है। अब गेंद हरियाणा सरकार के पाले में है कि वो कब तक पंचायत चुनाव कराने के मूड में है। बता दें कि हरियाणा में इस बार पंचायत चुनाव नए नियमों के तहत ही होंगे।
हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट में महिला आरक्षण (50 प्रतिशत) सहित कुछ अन्य संशोधन किए थे। जिसको लेकर हाईकोर्ट में 13 याचिकाएं दायर कर चुनौती दी गई थी।
याचिका में कहा गया था कि पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चुनाव के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद के वार्ड को ऑड और ईवन में बांटा गया।
संशोधन के तहत कहा गया कि ईवन नंबर को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है ऑड नंबर में ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के अतिरिक्त ही यहां पर कोई चुनाव लड़ सकता है। यानि महिलाएं ऑड कैटेगरी में चुनाव नहीं लड़ सकती।
ऑड नंबर में महिलाओं के चुनाव ना लड़ने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिसमें कहा गया कि ऑड नंबर या ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इन 13 याचिकाओं पर बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की हरी झंडी दे दी है।
इसी महीने हो सकते हैं चुनाव
वहीं रोहतक में बीजेपी की प्रगति रैली को संबोधित करने पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचायत चुनाव को हाईकोर्ट की मंजूरी मिल गई है। लिहाजा जून-जुलाई में हरियाणा में पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने है और दोनों ही चुनाव कराने को लेकर अगले सप्ताह तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के बीच दस दिन का अंतर रहेगा।
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