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हरियाणा के इस एक्सप्रेसवे पर बैन हुए यह वाहन, अगर चलते दिखे तो पुलिस करेगी बस यह काम

केएमपी एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले वाहनों को लेकर प्रशासन ने बहुत ही अहम फैसला लिया है और यह फैसला एक्सप्रेस-वे पर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। बता दें कि अब से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन यानी बाइक, स्कूटर, ट्रैक्टर व तिपहिया वाहनों (Two and three wheeler banned on KMP Expressway) के चलने पर प्रशासन ने पूरी तरह रोक लगा दी है। हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation, HSIIDC) ने आदेश जारी कर इन वाहनों के चलने पर रोक लगाई है। इसके अलावा टोल प्लाजा वह कई स्थानों पर भी इन वाहनों की रोक के चेतावनी बोर्ड (Warning Board on toll plazas for two and three wheeler drivers) भी लगा दिए गए हैं।

निगम का कहना है कि एक्सप्रेस-वे पर होने वाली ज्यादातर दुर्घटनाओं का कारण यह दोपहिया और तिपहिया वाहन (Cause of Expressway accidents) बनते हैं और यही कारण है कि केएमपी एक्सप्रेसवे पर इनके परिचालन पर रोक लगा दी गई है। आदेश के बाद से अगर यह वाहन एक्सप्रेस-वे पर चलते दिखे तो संबंधित पुलिस व क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की ओर से इनके चालान (Challan of two and three wheelers) किए जाएंगे।

बता दें कि इंडियन रोड कांग्रेस स्पेशल पब्लिकेशन 99 के मैनुअल में एक्सप्रेस-वे पर दोपहिया वाहनों के चलने पर रोक है। और इसका मुख्य कारण है तेज गति। अब तक जितने भी हाईवे का निर्माण हुआ है उन पर गति सीमा 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे हेवी वाहनों के लिए जबकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कारों के लिए है।

हालांकि केएमपी पर हेवी वाहनों के लिए न्यूनतम गति 80 रखी गई है। जबकि कारों के लिए यह गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। भविष्य में जितने भी हाईवे बनेंगे उनकी गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ऐसे में केएमपी पर न्यूनतम गति पर (80 किलोमीटर प्रति घंटे) बाइक चलने पर हादसे की आशंका बनी रहेगी। इसी के मद्दे नजर एक्सप्रेस-वे पर बाइक चलाने की अनुमति नहीं दी गई है।

बाइक के अलावा अब केएमपी पर ट्रैक्टर व तिपहिया भी नहीं चल सकेंगे। अब से ट्रैक्टर ले जाने पर चालान कट सकता है। ट्रैक्टर की धीमी गति होने के कारण इसे एक्सप्रेस-वे रोका जा रहा है। वैसे मैनुअल में भी किसी भी एक्सप्रेस-वे पर ट्रैक्टर चलाने की अनुमति नहीं है।  

दुर्घटनाओं से बचने को लगाए नो पार्किंग के बोर्ड

बता दें कि कई बार गलत पार्किंग की वजह से भी एक्सप्रेसवे पर हादसे होते हैं। कुछ महीनों पहले बदले की तरफ से ऐसे ही सड़क पर वाहन खड़े होने की वजह से बहुत ही भयानक हादसा हुआ था जिसमें एक ही परिवार के 9 सदस्यों की मौत हो गई थी।

HSIIDC के एसडीओ आर.पी. वशिष्ठ ने कहा कि सिर्फ केएमपी पर नहीं बल्कि हर एक्सप्रेस-वे पर धीरे चलने वाले वाहनों (slow-moving) पर रोक है। इसके लिए कई स्थानों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। अगर एक्सप्रेस-वे पर इन वाहनों में से कोई वाहन मिलता है तो संबंधित पुलिस व क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की ओर से चालान किए जाएंगे।

केएमई एजेंसी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रदीप कुमार ने बताया कि एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों के निर्देश पर केएमपी पर टोल प्लाजा व अन्य स्थानों पर दोपहिया तिपहिया वाहन चलाने पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही नो पार्किंग के बोर्ड भी लगाए गए हैं।

Rajni Thakur

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